बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए विशाल को साढ़े पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशाल पुलिस गिरफ्त से फरार हुए आदित्य का साथी है। आदित्य पर ढाई लाख का इनाम घोषित है।
शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार, थाना चांदपुर के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर 2017 को फीना वाली रोड पर अपराधियों की तलाश में गांव गोयली पहुंचा। तो उसे पता चला कि आदित्य और विशाल तालाब के पास बने एक मकान में रुके हुए हैं। जब मकान पर पुलिस ने दबिश दी तो कमरे में मौजूद बदमाश आदित्य, विशाल, रोहित ने पुलिस पर फायर झोंक दिए। इस दौरान पुलिस वाले बाल-बाल बचे। विशाल आदित्य गिरोह का सदस्य है। विशाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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एक अन्य मामले में भी विशाल को साढ़े पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। थानाध्यक्ष जसवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव नंगला महेश्वरी के पास 23 अक्तूबर 2017 को पुलिस की चेकिंग करने के दौरान तीन बदमाश आए थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर मोटरसाइकिल चढ़ाने का प्रयास किया। इस घटना में विशाल को मौके से पकड़ा गया था। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया था।
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