उत्तर प्रदेश के बजनौर जनपद में तंजील हत्याकांड में अदालत ने मुनीर अहमद और रेहान को दोषी करार दिया। अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को बरी किया है। वहीं सजा के प्रश्न पर शनिवार को फैसला आएगा।
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एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में मुनीर और रेहान दोषी करार, तीन बरी
एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की दो अप्रैल 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके साथ इनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने मुख्यात बदमाश मुनीर अहमद और रेहान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में तंजीन, जैनी और रिजवान को बरी कर दिया।
शुक्रवार को तंजील हत्याकांड में फैसले को लेकर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा रही। सुबह से ही पुलिस ने मैटल डिटेक्टर की मदद से जजी में चेकिंग की। दोपहर के समय कुख्यात मुनीर को जजी में लाया गया। करीब चार बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कुख्यात मुनीर और रेहान को दोषी करार दिया। साथ ही इसी मामले में आरोपी तंजीन, जैनी और रिजवान को बरी कर दिया।
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मुनीर पर दर्ज हैं 35 मुकदमे
पुलिस की ओर से बताया गया कि मुनीर पर 35 मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर, दिल्ली, अलीगढ़ समेत अन्य राज्यों में मुनीर पर केस दर्ज हैं। मुनीर पर हत्या, लूट और अन्य अपराधों के 13 मुकदमे बिजनौर जिले में ही दर्ज हैं।