घोसिया। शहर की खूबसूरती बनी रहे, यातायात व्यवस्था बेहतर रहे, नगर पालिका या नगर पंचायत प्रशासन केे आय भी मिलता रहे इसके लिए शासन स्तर से सभी निकायों में होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाने के लिए विधिवत नियमावली बनाने का निर्देश है। बावजूद इसके जिले के घोसिया व खमरिया नगर पंचायत प्रशासन ने आज तक ऐसा कोई नियम ही नहीं बनाया। ऐसे में मनमाने ढंग से लोग होर्डिंग लगाकर फायदा लेते हैं। यहां अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर चुनाव के दौरान ही कार्रवाई की जाती है।
करीब 30 हजार की आबादी वाले खमरिया नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पालिका की ओर से किसी को होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, न तो किसी ने यहां होर्डिंग लगाने के लिए आवेदन किया है और न ही किसी को स्वीकृति दी गई है। ऐसे में नगरपंचायत क्षेत्र में जो भी होर्डिंग लगी है वह मनमाने ढंग से लगाई गई है। यही हाल घोसिया नगर पंचायत का भी है। यहां नगर पंचायत प्रशासन ने अपनी होर्डिंग लगाने के लिए पांच स्थान चयन किया है, लेकिन बाकी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
स्वीकृति से क्या होता है निकाय को लाभ
- शहर की खूबसूरती में दाग नहीं लगता। नियम से होर्डिग्स लगने से स्वच्छता भी रहती है।
- नगर पंचायत या नगर पालिका के आय में वृदिद् होती है।
- नियम का पालन कराने से बिजली के खंभे व तार से दूरी रहती है।
- यातायात व्यवस्था ठीक रहती है और दुर्घटना की संभावना कम होती है।