विधायक के अधिवक्ता आनन्द शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने धमकी के मुकदमे में विजय मिश्र को जमानत दे दी है जबकि पूर्व प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग के मुकदमे में अर्जी खारिज कर दी है। एक सप्ताह पूर्व विधायक दुष्कर्म और सरकारी जमीन के मामले में कोर्ट में पेश भी हुए थे।