एक बार जंगीगंज बाजार में मारपीट कर नीचे गिरा दिया। न्याय न मिलने पर कोर्ट में धारा 200 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने परिवादी की तरफ से साक्षीगण का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया पूर्व विधायक एवं उनके कुनबे को दोषी मानते हुए गोपीगंज पुलिस को पूर्व विधायक विजय मिश्र, डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ जालसाजी, मारपीट, धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। वादी की तरफ से अधिवक्ता तेज बहादुर यादव ने पैरवी की।