कोर्ट ने एसपी बस्ती को दिया था पेश कराने का आदेश
अदालत ने इस मामले में 16 अक्तूबर को अमरमणि खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। साथ ही, एसपी बस्ती को निर्देश दिया था कि विशेष पुलिस टीम गठित करके आरोपी को गिरफ्तार कर एक नवंबर को न्यायालय में पेश कराएं। लेकिन बुधवार को अमरमणि की तरफ से उनके अधिवक्ता ने मुवक्किल की बीमारी का हवाला देते हुए गैर जमानती वारंट रिकाल करने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वांछित न्यायालय में उपस्थित नहीं है।
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छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था, वह अमरमणि का था।