बरेली। मौलाना तौकीर रजा खां के भतीजे शीरान रजा के खिलाफ अदालत ने रिकवरी वारंट जारी किया है। भरण-पोषण की रकम नहीं चुकाने पर निदा खान के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने यह वारंट जारी किया है।
निदा खान ने अपने शौहर शीरान रजा, ससुर उस्मान रजा, सास सिम्मी और शीरान के भाई इकान रजा के खिलाफ वर्ष 2024 में घरेलू हिंसा और भरण-पोषण का वाद दायर किया था। न्यायालय ने 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण, तीन लाख रुपये एकमुश्त प्रतिकर, समस्त स्त्रीधन (दहेज) लौटाने और रहने के लिए चार हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक के किराये का मकान उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।
छह माह बाद निदा की मांग पर अदालत ने मकान का किराया चार हजार से बढा़कर दस हजार रुपये प्रतिमाह और प्रतिकर तीन लाख से बढा़कर दस लाख रुपये देने का आदेश दिया था। आरोप है कि इसके बाद उस्मान रजा और उनका पुत्र शीरान समझौते के लिए दबाव डालने लगे। 28 जनवरी 2025 को समझौता करा लिया। इसके बाद भी शीरान ने बची हुई राशि का भुगतान नहीं किया।
जून में निदा ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की थी। निदा ने बताया था कि भरण-पोषण के 15 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 114 माह के 17.10 लाख रुपये, प्रतिकर के 10 लाख रुपये, दस हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये के 240000 रुपये सहित कुल 29.50 लाख रुपये बकाया थे। शीरान रजा ने 23.88 लाख रुपये का भुगतान किया है, जबकि 5.62 लाख रुपये और समस्त दहेज बकाया है। इसके भुगतान के लिए एसीजे सीनियर डिवीजन द्वितीय न्यायालय ने रिकवरी वारंट जारी किया है। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि अगर अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो शीरान रजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।