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इंस्पेक्टर और दरोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

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प्रतीकात्मक
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दुष्कर्म और हत्या के मामले में गवाही देने न आने पर अदालत ने जारी किया गैरजमानती वारंट
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बरेली। पॉक्सो एक्ट के मामले में गवाही के लिए अदालत न आने पर शाहजहांपुर के कटरा थाने में तैनात सबइंस्पेक्टर शुजाउर रहमान और रामपुर के थाना पटवाई के इंस्पेक्टर का गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने दोनों को गिरफ्तार कर 26 अक्तूबर को पेश करने का आदेश दिया है।
बहेड़ी में कई साल पहले दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उस दौरान बहेड़ी में तैनात रहे सबइंस्पेक्टर शुजाउर रहमान और पंकज पंत की गवाही होनी है। इसके लिए अदालत से कई समन भेजे जा चुके हैं। पिछली बार विशेष वाहक भेजकर समन तामील कराया गया लेकिन फिर भी दोनों पुलिसकर्मी गवाही के लिए अदालत नहीं आए। दरोगा का इस मामले मेे वेतन पहले ही रोका जा चुका है।
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अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने शाहजहांपुर और रामपुर के एसपी को आदेश दिया है कि दरोगा शुजाउर रहमान और इंस्पेक्टर पंकज पंत को गिरफ्तार कर 26 अक्तूबर को अदालत मेें पेश किया जाए। पंकज पंत इस समय रामपुर के थाना पटवाई के प्रभारी निरीक्षक हैं।
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