2022 में कायम किया गया मुकदमा
इस पर विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी की तरफ से आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त मुकदमा कोविड काल समाप्त होने के बाद 2022 में कायम किया गया है। साथ ही वाद की वापसी का अधिकार शासन को है। उन्होंने गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपी अदालत में बुलाने को कहा।
इस मामले में लगातार तारीखें पड़ रही थीं। इसमें सोमवार यानी 10 जून की तारीख पड़ी। लेकिन पूर्व विधायक तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पांच जुलाई को सुल्तान बेग को अदालत में तलब किया है।