पॉक्सो एक्ट के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बरेली में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन उमाशंकर कहार ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नवाबगंज के गांव टांडा सादात निवासी मोहम्मद आरिफ ने नवंबर 2018 में किशोरी की अश्लील फोटो वायरल कर दी थीं।
किशोरी की मां ने काफी समय के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।