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दुराचार के मामले में एक को उम्रकैद

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बाराबंकी। दुराचार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नित्यानंद श्रीनेत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 40 हजार रुपये अर्थ दंड भुगतने का भी आदेश दिया है।
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सहायक शासकीय अमित कुमार अवस्थी ने बताया कि बदोसरायं थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने 21 अगस्त 2017 को दर्ज एफआईआर में बताया कि उसके मां-बाप की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसे बदोसरायं क्षेत्र में ही बहन आयशा अपने घर बुला ले गई थी। जहां उसके देवर नसीम ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये।
इस बात की जानकारी होने पर आयशा बानो व दूसरे देवर वसीम ने उसका विवाह नसीम से करा देने की बात कही। लगभग दो साल तक नसीम ने पीड़िता का यौन शोषण किया। इसके बाद वह दुबई चला गया। नसीम पीड़िता से बात करता व पैसे भेजता था। नसीम के वहां से वापस आने पर वसीम व आयशा बानो ने पीड़िता के भाइयों से दहेज में दो लाख रुपये मांगे।
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दहेज न देने पर आरोपियों ने शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने पश्चात अपर सेशन जज ने आरोपी नसीम को दुराचार का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 40 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी आशा बानो और वसीम को दोषमुक्त करार दिया है। (संवाद)
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