बांदा। स्मैक व डाइजापाम पाउडर रखने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने एक वर्ष की सजा से दंडित किया। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली नगर के तत्कालीन एसआई महेंद्र अपने हमराहियों के साथ 9 जून 2012 को वांछित अपराधी व गश्त में निकले थे। तभी किलेदार पुरवा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से 38 ग्राम स्मैक व डाइजापाम पाउडर बरामद हुआ। उसने अपना नाम शिवप्रसाद उर्फ बउवा निवासी किलेदार का पुरवा बताया।
दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। मामले का आरोप पत्र विवेचक कासिम अली ने न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे सजा व जुर्माना से दंडित किया।