बांदा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेकों में अड़ंगेबाजी कर लौटा दिए जाने पर फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। बैंक के लेखाकार को साथ लेकर पांच जनवरी को फोरम में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
फोरम अध्यक्ष/न्यायाधीश तूफानी प्रसाद द्वारा मंगलवार को मुख्य शाखा प्रबंधक को जारी नोटिस में कहा है कि उनके न्यायालय का खाता मुख्य शाखा में खुला हुआ है।
अध्यक्ष और रीडर के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन होता है। उपभोक्ताओं के चेक अंतरण (क्लियरिंग) के लिए बैंक में लगाए जाते हैं तो अक्सर इस आधार पर वापस कर दिए जाते हैं कि हस्ताक्षरों में अंतर है। फोरम अध्यक्ष ने कहा कि यह कृत्य उदासीनता और लापरवाही दर्शित करता है। फोरम की गरिमा खराब होती है।
नोटिस में कहा है कि क्यों न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद चलाकर सुनवाई की जाए? अध्यक्ष ने मुख्य प्रबंधक को कारण बताने और अपना स्पष्टीकरण के साथ पांच जनवरी को प्रात: 11 बजे फोरम में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ में विभागीय लेखाकार को भी लाने का निर्देश दिया है।