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दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष की सजा

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बलरामपुर। दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने बुधवार को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी के ऊपर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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तुलसीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 12 जून 2018 को पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि उसकी बेटी को बहला-फुसला कर राहिल निवासी भवनियापुर जंगल लेकर चला गया।
नशीला पदार्थ खिलाकर जंगल में उसके साथ सात दिन तक बलात्कार करता रहा। सातवें दिन लड़की मिली तो थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेेषित किया।
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सरकारी अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षण के लिए सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फर्जी तरीके से फंसाए जाने की दलील देते हुए बेकसूर बताया।
सरकारी अधिवक्ता ने अपहरण और रेप का दोषी मानते हुए अधिकतम सजा दिए जाने की न्यायालय से अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष रेप एंड पास्को एक्ट द्वितीय ने राहिल उर्फ रहील को दोषी मानते हुए 14 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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