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छेड़खानी में दोषी को छह साल की सजा

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बलरामपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में दोषी को न्यायालय से छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आपरेशन शिकंजा के तहत न्यायालय में बेहतर ढंग से पैरवी करने से दोषी को सजा मिली है।
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एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को बताया कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाई जा रही है। नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में दोषी को छह वर्ष की कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली देहात के एक गांव की पीड़िता ने 28 अगस्त 2020 को 10 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी थी। देहात कोतवाली ने 30 अगस्त को पानन कुइया शुक्ला मौजा हसुआडोल निवासी चंदन शुक्ला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर एसआई राजेंद्र प्रसाद यादव को विवेचना सौंपी गई थी। कोट में सीओ सिटी वरुण मिश्र, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक केके यादव व अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शुक्ल आदि की तरफ से बेहतर ढंग से पैरवी की गई। गवाहों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराया गया। (संवाद)
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