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धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर कड़ी नजर

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बलरामपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्क रहना जरूरी है। धार्मिक स्थलों, होटल, मॉल व रेस्तरां खुलने के बाद प्रशासन की कड़ी नजर है। डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन शुरू हो चुका है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से नीचे के बच्चे घरों के अंदर रहेंगे। जरूरी होने पर ही इन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाएगा।
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कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हर व्यक्ति को फेस कवर व मॉस्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से छह फिट की दूरी रखनी होगी। सभी भवनों व धार्मिक स्थलों पर प्रवेश से पहले ही हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग होगा। मुंह व नाक को खांसते/छींकते समय टीशू पेपर/रुमाल से पूरी तरह ढकना होगा। टिशू पेपर को डस्टबिन में ही फेंका जाएगा। किसी प्रकार की बीमारी के संबंध में स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 1800180514 पर संपर्क करना होगा। आरोग्य सेतु व आयुष कवच एप का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों / संचालकों को निर्देश का पालन करना होगा।
कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। प्रतिमाओं व पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। सभाएं/मंडली पर प्रतिबंध है। धार्मिक स्थलों के अंदर प्रसाद वितरण व पवित्र जल आदि के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। कार्यालयों में आने वाले अफसरों, कर्मियों व अन्य को भी इन्हीं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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वाहनों के चालकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। वृद्ध, गर्भवती, दमा, मधुमेह, ह्रदय रोग, कैंसर व किडनी रोग वाले अफसरों व कर्मियों को सतर्क रहना होगा। कार्यस्थलों पर विशेष रूप से अधिक स्पर्श की जाने वाली वस्तुओं को नियमित सैनिटाइज कराया जाए। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही शापिंग माल, होटल व रेस्टोरेंट में भी संचालकों व ग्राहकों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
मॉल के अंदर सिनेमा हाल बंद रहेंगे। होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान पत्र के साथ जानकारी व स्व घोषणा पत्र भी लिया जाएगा। सभी मॉल व रेस्टोरेंट में संपर्क विहीन प्रक्रिया जैसे क्यूआर कोड, ऑनलाइन फार्म, डिजिटल पेमेंट जैसे ई वाइलेट आदि को अपनाना होगा। रेस्टोरेंट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
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