दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हुसैन अहमद अंसारी ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र का है।
वर्ष 2017 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभियोजक संजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी पर तीन अभियुक्तों पूर्वांचल चौहान पुत्र केशव चौहान, केशव चौहान पुत्र स्व. चौथी चौहान, रुकमिणी चौहान पत्नी केशव चौहान निवासी करौंदी थाना भीमपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।