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बलियाः हनुमान मंदिर में मूर्ति से छेड़छाड़ करते पकड़ाया युवक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज

Tue, 02 Nov 2021 11:10 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, बलिया

सार

 बिचला गढ़ तिराहे पर स्थित  हनुमान मंदिर में जीर्णोंद्धार का कार्य चल रहा है। ऐसे में मंदिर की हनुमानजी की पत्थर की मूर्ति को मंदिर  के बरामदे में रखा गया है। सोमवार रात लगभग 10 बजे ग्रामीणों ने एक युवक को उक्त मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया।
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मंदिर पहुंच कर पुलिस ने की जांच - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बलिया के बिचला गढ़ तिराहे पर स्थित हनुमान मंदिर के बरामदे में रखी हनुमानजी की प्रतिमा से सोमवार की देर रात छेड़छाड़ कर रहे युवक को पकड़ कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने नगर निवासी नवनीत सिंह की तहरीर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक का चालान कर दिया।

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नगर के बिचला गढ़ तिराहे पर बने हनुमान मंदिर के पास ताजिया चबूतरा भी है। कुछ महीनों से हनुमान मंदिर के जीर्णोंद्धार का कार्य चल रहा है। ऐसे में मंदिर की  हनुमानजी की पत्थर की मूर्ति मंदिर बरामदे में रखा गया है। सोमवार रात लगभग 10 बजे ग्रामीणों ने एक युवक को उक्त मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया।

सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को पकड़ कर थाने ले गयी। प्रभारी निरीक्षक रामायण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने अपना नाम साबिर पुुत्र दिलदार निवासी सिकंदरपुर हाल मुकाम सहतवार बताया है। उसकी ससुराल रेवती में है। वह शराब के नशे में था।
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पूछने पर उसने बताया कि मेरी श्रद्धा कालीजी तथा हनुमानजी के प्रति हैं। उधर, कस्बेवासियों का कहना है कि युवक मूर्ति के पास जाकर ईंट मार रहा था। मंदिर तथा उक्त चबूतरे के इर्द-गिर्द निगरानी के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने युवक के विरुद्ध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया।

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दहेज हत्या में तीन को आजीवन कारावास

दहेज हत्या एवं उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हुसैन अहमद अंसारी ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र का है।

वर्ष 2017 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभियोजक संजीव कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक और पैरोकारों की प्रभावी पैरवी पर तीन अभियुक्तों  पूर्वांचल चौहान पुत्र केशव चौहान, केशव चौहान पुत्र स्व. चौथी चौहान, रुकमिणी चौहान पत्नी केशव चौहान निवासी करौंदी थाना भीमपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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