बलिया जिले में दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ गोविंद मोहन ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
गड़वार थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडेय और संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा पैरोकारों की पैरवी के बाद न्यायाधीश गोविंद मोहन ने अभियुक्त गोविंद चौहान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।