बलिया। अनलाक-1 में धार्मिक स्थल, कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट तथा मॉल आदि खोले जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही धार्मिक स्थलों के प्रबंधक, होटल व मॉल संचालकों से बातचीत की और शर्तों तथा गाइड लाइन से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने सभी होटल, रेस्टोरेंट व मॉल के संचालकगण को शासन की गाइडलाइन से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी सतर्कता के साथ धार्मिक स्थल व होटल आदि परिसर खोले जा सकते हैं लेकिन धार्मिक स्थलों के प्रबंधक, होटल, रेस्टोरेंट संचालक का उत्तरदायित्व होगा कि परिसर में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग, सनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश ना हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। इसका दायित्व संबंधित परिसर के प्रबंधक स्वामी का होगा। इसके साथ ही काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी कर्मी फेस कवर, हैंड ग्लव्स लगाकर रहें, यह जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शासन से हर निर्देश का अक्षरश: अनुपालन हो।