बलिया। हल्दी थाना निवासी शिवशंकर मिश्र ने पिता-पुत्र पर आबकारी व परिवहन विभाग में बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया है। कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने पिता आनन्द कुमार मिश्रा व बेटे शिवानन्द मिश्रा निवासी केनपुरा रघुनाथपुर बस्ती पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
शिवशंकर ने कोर्ट में आवेदन में कहा कि बेटा रितेश मिश्रा लखनऊ में नौकरी की तैयारी करता है। वहीं पर उसकी मुलकात आरोपी आनन्द कुमार से हुई। उसने बेटे को परिवहन विभाग व आबकारी विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बेटे को कई बार सचिवालय में अपने साथ लेकर गया, बैंक डेट में नौकरी लगाने के नाम पर 20 नवम्बर 2021 को 50 हजार रुपया की मांग की। मैंने आनन्द मिश्रा के खाता में पैसा भेज दिया।
इंटरव्यू व नियुक्ति लेटर देने के नाम पर अलग-अलग डेट को तीन लाख 10 हजार रुपया मांगा। दिसम्बर 2021 में आरोपी आनन्द द्वारा एक फर्जी नियुक्ति लेटर कार्यालय आबकारी आयुक्त प्रयागराज उप बनाकर मेरे लड़के रितेश मिश्रा को दिया गया। उसमें और छह लोगों का नाम अंकित था। लड़के द्वारा नियुक्ति के समय उक्त स्थान पर साथ चलने को कहने पर वह आनाकानी करने लगा।
लड़के द्वारा रुपया वापस मांगने पर मारने-पीटने की धमकी देते हुए पैसा देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस व एसपी से करने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। शिवशंकर मिश्र ने नाजायज गोल का संगठन बनाने का आरोप लगाया। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जल्द जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।