आरटीआई के तहत तय समय पर सूचना उपलब्ध न कराने प्रदेश सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए बलिया के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय के वेतन से तीन मासिक किश्तों में कराने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सोनू गुप्त ने सात मार्च 2019 को सूचना के अधिकार के तहत चौक शहीद पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के बगल में शौचालय के निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारी के आदेश से संबंधित विवरण मांगा था। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बने शौचालय का इस्तेमाल पुरुष किस अधिकार और किसके आदेश से कर रहे हैं।
इसके अलावा, गांधीजी की जो प्रतिमा लगी है, वह कितने क्षेत्रफल में लगी है और शहीद पार्क के अंदर जिन विभूतियों का स्मारक है, उसके रखरखाव के जिम्मेदार कौन है तथा इसके लिए हर कितनी धनराशि खर्च की जाती हैं? आदि जानकारी मांगी थी। संबंधित सूचना अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद सोनू ने जिलाधिकारी से सूचना मांगी तो वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंतत: राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने बीते 16 अगस्त 2021 को तत्कालीन जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय बलिया के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली का आदेश दिया है।