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मासूम बच्चे से दुष्कर्म व हत्या में आजीवन कारावास

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बहराइच। थाना विशेश्वरगंज के जमुनहा खुर्द निवासी अभियुक्त को बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म व हत्या मेें दोष सिद्ध करार दिया है। मामले मेें अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना विशेश्वरंगज के एक गांव निवासी पिता ने थाने में अपने 11 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले मेें थाना क्षेत्र के जमुनहाखुर्द निवासी सत्यनारायन उर्फ बृजनाथ के खिलाफ एक सितंबर, 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। मामला अपर सत्र व विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहा था। अधिवक्तागणों ने बताया कि बृहस्पतिवार को न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को घटना मेें दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायाधीश ने सभी धाराओं मेें अलग-अलग सजा का एलान करते हुए अभियुक्त को 25 हजार रुपये से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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