बहराइच। शासन के निर्देश पर मंगलवार को जिले में संचालित सहकारी समितियों की दुकानों पर अधिकारियों की टीम ने छापा मारा। मिहींपुरवा में संचालित खाद की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है जबकि शहर समेत तीन समितियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अधिकारियों ने खतौनी लेकर पॉस मशीन से ही खाद बेचने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने सहकारी समितियों से संचालित खाद की दुकानों पर छापा मारने के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जांच टीम गठित की जिसमें जिले में संचालित सहकारी समितियों की 37 दुकानों पर मंगलवार को छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने खाद की उपलब्धता व बिक्री का सत्यापन किया। सदर तहसील में संचालित खाद की दुकानों पर डीडी कृषि टीपी शाही, मिहींपुरवा में जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडेय, नानपारा में कृषि रक्षा अधिकारी रामदरश वर्मा, पयागपुर में एआर कोआपरेटिव बाबूराम तिवारी, कैसरगंज में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी उदयंकर सिंह, महसी में भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार ने छापा मारा। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शहर में संचालित पीसीएफ को बेहतर रख रखाव के लिए नोटिस दिया गया है। किसान सेवा सहकारी समिति मिहींपुरवा व दुर्गा खाद भंडार को नोटिस दिया गया जबकि लक्ष्मीना बिक्री केंद्र चिकनिया का लाइसेंस निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि समितियां व प्राईवेट दुकानदार पास मशीन से ही खाद बेचें। खतौनी व आधार पर ही खाद किसानों को दी जाए। इस दौरान सुशील प्रजापति, गुलाम रसूल समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि दुकानों पर खाद की प्रतिदिन रियल टाइम एक्नालेजमेंट 72 घंटे में होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सहकारी समिति या डीलर से खाद खरीदी व बिक्री जा रही है तो उसे पास मशीन से 72 घंटे में उसे एक्सेप्ट किया जाए। अन्यथा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।