बताया गया कि उसके गिरोह के मुख्य सदस्य सतेंद्र मुखिया निवासी सुन्हैंडा, सुभाष उर्फ छोटू निवासी सिसौली जिला मुजफ्फरनगर है। इन तीनों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में चल रही थी। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीनों को गैंगस्टर में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। इन पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार, कुख्यात धर्मेंद्र किरठल को किसी मामले में पहली बार सजा हुई है। धर्मेंद्र किरठल फिलहाल आंबेडकर जेल में बंद है तो सतेंद्र मुखिया और सुभाष बागपत जेल में बंद है।