फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Exclusive: अफसरों की लापरवाही या कोई साजिश? 14 साल दबाए रखा हाईकोर्ट का आदेश, पाकिस्तान से जुड़ा है मामला

Mon, 23 Sep 2024 11:41 AM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाल, बागपत

सार

वर्ष 1970 में अब्दुल रहमान पाकिस्तान चला गया था। उसकी 90 बीघा जमीन भारत में ही रह गई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अफसरों ने इस भूमि को शत्रु संपत्ति में दर्ज नहीं किया।
विज्ञापन
टीकमगढ़ में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इसे अफसरों की लापरवाही कहा जाए या कोई साजिश। कोताना में जिस करोड़ों रुपये की जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज करने के हाईकोर्ट ने 14 साल पहले आदेश दिए, उस आदेश को अफसर दबाए बैठे रहे। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की जमीन नीलामी से शत्रु संपत्तियों की जांच हुई तो इसका खुलासा हुआ। अब इस जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज किया गया है।

विज्ञापन


कोताना गांव से वर्ष 1970 में अब्दुल रहमान पाकिस्तान चला गया था। जिसकी गांव में करीब 90 बीघा जमीन थी। उस जमीन को गांव के एक व्यक्ति ने अपने नाम करा लिया और उसके निधन के बाद वह जमीन उसके चार बेटों ने विरासत के तहत अपने नाम दर्ज करा ली।

जब पाकिस्तान जाने वालों की जमीनों को शत्रु संपत्ति में दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई तो इस जमीन पर खतौनी में अन्य के नाम होने के कारण हाईकोर्ट में चला गया। जहां सभी कागज पेश करने के बाद वर्ष 2010 में जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज करने के आदेश दिए गए।

इसके बाद भी जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज नहीं किया गया और 14 साल तक यह सब कुछ फाइलों में दबा पड़ा रहा। जबकि इस बीच जमीन पर कई बार लाखों रुपये का लोन भी लिया गया तो इसमें से करीब 22 बीघा जमीन पांच महीने पहले बेची भी गई। 

यह भी पढ़ें: बिजनाैर में सनसनीखेज मामला: कब्र खोदकर इमाम की गर्दन काटकर लेकर गए संदिग्ध, मचा हड़कंप, पुलिस बल तैनात
विज्ञापन

मुशर्रफ के परिवार की जमीन की नीलामी से खुलासा हुआ
कोताना में पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की शत्रु संपत्ति में दर्ज हो चुकी जमीन की पिछले दिनों नीलामी हुई। इससे वहां की शत्रु संपत्तियां ज्यादा चर्चाओं में रही और वहां की सभी शत्रु संपत्तियों की फाइलों को खंगाला गया।

तब इसका खुलासा हुआ कि 14 साल पहले 90 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति में दर्ज करने के आदेश हुए थे जो अभी तक दर्ज नहीं की गई। जिससे प्रशासन ने 21 सितंबर 2024 को यह जमीन शत्रु संपत्ति घोषित कर खतौनी में दर्ज कराई। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति अभिरक्षा विभाग को पूरी रिपोर्ट भेजी गई।
 
कोताना में करीब 90 बीघा जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज किया गया है। इसका आदेश करीब वर्ष 2010 में हुआ था। उस समय यह शत्रु संपत्ति क्यों दर्ज नहीं हो सकी, इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। - अमर चंद, एसडीएम बड़ौत
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें