बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दसवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले संदीप को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
बालैनी थाने में सितंबर 2020 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने बताया कि उसकी बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है, जो कॉलेज जाने के बाद वापस नहीं लौटी और काफी तलाशने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने छात्रा को तलाश कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए। अपने बयान में छात्रा ने संदीप पर बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने की बात कही। इसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने संदीप पर दोषसिद्ध करते हुए दस साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।