बागपत। कीटनाशक रसायन विक्रेताओं द्वारा रसायन की बिक्री पर किसानों को कीटनाशक का नाम, निर्माण तिथि, अवसान तिथि, बैच नंबर अंकित किया हुआ कैश मेमो न देने पर उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है। अपर मुख्य सचिव ने दुकानदार के कैश मेमो न देने पर लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए। दुकानदार के कैश मेमो न देने पर किसान विभाग को फोन पर सूचना दे सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी संदीप पाल ने बताया दो सितंबर को किसानों की बात वैज्ञानिकों के साथ संवाद में अपर मुख्य सचिव ने विक्रेताओं द्वारा किसानों को रसायन व कीटनाशक का कैश मेेमो न देने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने रसायन विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैश मेमो न उपलब्ध कराने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे। दुकानदार के कैश मेमो न देने पर किसान 9058420521 पर शिकायत कर सकते हैं, जिस पर विभाग की ओर से रसायन व कीटनाशक विक्रेता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।