उत्तर प्रदेश के बागपत में नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी माना। आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायाधीश शैलजा राठी ने सात साल की सजा व 15-15 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
बताया गया कि वर्ष 2015 में बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर चार युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत सजा सुनाई गई। एडीजीसी पॉक्सो राजीव कुमार ने जानकारी दी।
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