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आसिफ के दो हत्यारों पर दोष सिद्ध

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बागपत।
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खेकड़ा थाना क्षेत्र के सांकरौद गांव में पांच साल पहले हुई 12 वर्षीय छात्र आसिफ की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सजा के प्रश्न पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी।
एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि सांकरौद गांव में दो नवंबर 2013 को 12 वर्षीय छात्र आसिफ पुत्र इस्लाम को घर से बुलाकर दो युवकों ने हत्या की। तीन नवंबर को मंदिर के पास तालाब में छात्र का शव पड़ा मिला । मृतक के पिता इस्लाम ने गांव के जितेंद्र उर्फ इंट्टो पुत्र रणधीर, कृष्ण पुत्र महा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आए हुए थे। उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में चल रहा है। सोमवार को मुकदमे में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध हो गया। जमानत पर बाहर आए दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। सजा के प्रश्न को 23 जनवरी को सुनवाई होगी।
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मकान बेचकर लड़ा मुकदमा
बागपत। मृतक छात्र के पिता इस्लाम अपने तीन बच्चों के साथ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था और न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। बेटे आसिफ की गर्दन व दोनों हाथ काटकर हत्या की। दोनों आरोपियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उसने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अपना मकान तक बेच दिया। अब वह गांव में ही किराये के मकान में रहता है।
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