आजमगढ़। पांच वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया।
मुकदमे के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के धरवारा गांव निवासी आरोपी विजय कुमार यादव ने 11 जुलाई 2020 को दिन में एक बालिका को ट्यूवबेल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी प्रकार बच्ची अपने घर लौटी। घटना से अपनी मां को अवगत कराया। पीड़िता की मां ने घटना के दूसरे दिन स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने विजय यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोग अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी विजय को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।