आजमगढ़। बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम(एसएमएस) वाले कंबाइन हार्वेस्टर से धान की फसल कटती मिली तो इसे सीज कर दिया जाएगा। यही नहीं खेतों में फसलों का अवशेष भी नहीं जलाना है। जो किसान अवशेष जलाता मिला उस पर भी जुर्माना लगेगा।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस का प्रयोग किया जाएगा। सुपर एसएमएस के विकल्प के रूप में अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र जैसे-स्ट्रा रिपर, स्ट्रा रेक, बेलर, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चापर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबुल एमबी प्लाऊ का भी प्रयोग कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है। जिससे खेत में फसल अवशेष के बंडल बनाकर जलाने से इतर अन्य उपयोग अथवा काटकर मिट्टी में मिलाया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए कृषि विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कि आपने अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर में उपरोक्तानुसार अपेक्षित एटेचमेंट लगवा लिया गया है।