औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) रामनेत ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम झाबर के पुर्वा में पत्नी को जलाकर मार डालने के दोषी पति को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह के अनुसार ग्राम अलियापुरा थाना बकेवर जिला इटावा निवासी वादी सरमनलाल पुत्र कालका प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री शीतला देवी का विवाह वर्ष 2002 में फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम झाबर का पुर्वा निवासी सुरेश बाबू पुत्र देवीदयाल के साथ किया था। शादी के कुछ समय बाद से दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति शराब पीकर बिना वजह उसकी पुत्री को मारता-पीटता था। 26 जुलाई 2015 को उसकी पुत्री के जलने की सूचना मिली। उसकी पुत्री आठ माह की गर्भवती भी थी। घायलावस्था में पुत्री का इलाज हैलट अस्पताल कानपुर में चल रहा था। पुत्री ने अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर पति पर आग लगाने का आरोप लगाया। 30 जुलाई 2015 को शीतला देवी की मृत्यु हो गई।
हत्या का यह मामला चार्जशीट के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे रामनेत के यहां चला। सुनवाई के दौरान सभी गवाह बयान से मुकर गए। पक्षद्रोही घोषित होने के बावजूद अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुशल पाल सिंह ने शीतला देवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर मार डालने के आरोपी पति सुरेश बाबू को कठोर दंड देने की बहस की। उन्होंने गर्भ में पल रही बच्ची की भी हत्या होने को जघन्य अपराध बताया। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे रामनेत आरोपी पति सुरेश बाबू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड में से दस हजार रुपया प्रतिकर के रूप में वादी को देेने का आदेश दिया। अभियुक्त द्वारा सुनवाई के दौरान जेल में रहने वाली अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।