औरैया। अछल्दा थानाक्षेत्र के इटैली में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर राकेश यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने दिए हैं। जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने यूपी गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 एक के तहत अभियुक्त राकेश कुमार यादव उर्फ योगेंद्र निवासी इटैली के अवैध रूप से अर्जित धन में एसबीआई बैंक शाखा अछल्दा में जमा 14492 रुपये, अभियुक्त की पत्नी सरोज कुमारी के बैंक खाते में जमा 22119 रुपये और दूसरे खाते में जमा एक लाख रुपये, पीपीएफ खाते में जमा 16428 व 13429 रुपये के साथ गाटा संख्या 524/0.4210 हेक्टेयर में निर्मित दरवारीलाल महाविद्यालय जिसका मूल्य 40 लाख 50 हजार रुपये, चार पहिया वाहन जिसका इसका मूल्य 65 हजार रुपये है। इसे कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की है। पुलिस अधीक्षक की भेजी गई रिपोर्ट में राकेश कुमार यादव के विरुद्ध अछल्दा थाने में धारा 147, 353, 504, 506 सहित कई अन्य अधिनियमों में मुकदमे दर्ज होने की बात कही गई है। अभियुक्त के खिलाफ 10 अप्रैल को न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त राकेश कुमार यादव एक गैंग लीडर है। दस वर्षों से संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध करता है। उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है और वर्तमान में जिला कारागार इटावा में न्यायिक अभिरक्षा में है।