औरैया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) स्वप्ना सिंह ने किशोरी से छेड़खानी व मारपीट के मामले में युवक को तीन वर्ष के कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर एवं मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादिनी ने कोतवाली सदर में रिपोर्ट लिखाई थी कि 29 अगस्त 2017 की रात करीब 10 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर में थी। उसी समय सुघर सिंह व दो अज्ञात लोग घर में घुस आए और पुत्री को दबोच लिया। उसके कपड़े फाड़े और छेड़छाड़ करने लगे।
पुत्री की चीख पुकार सुनकर मां जाग गई और सुघर सिंह को पहचान लिया। शोर मचाने पर आरोपी ने वादिनी व पीड़िता के साथ मारपीट की। 100 नंबर पर फोन करने पर पुलिस मौके पर आई। तब तक आरोपी भाग गए। पुलिस ने विवेचना कर सुघर सिंह निवासी लुहियापुर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने मामला गंभीर बताकर कठोर दंड की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे स्वप्ना सिंह ने अभियुक्त सुघर सिंह को तीन वर्ष के साधारण कारावास व कुल 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।