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छेड़छाड़ के दोषी कार चालक को दो साल की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम मीनू शर्मा ने फफूंद थाना क्षेत्र में वाहन सवार एक महिला के साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ में कार चालक वीरेंद्र कुमार शर्मा को दोषी पाया। उन्होंने कार चालक को दो साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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12 साल पुराने इस मामले के अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि थाना फफूंद में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 10 मार्च 2010 को एक मरीज को लेकर कानपुर हास्पिटल गई थी। मरीज को दो घंटे में ही आराम मिल गया तो वह उसी गाड़ी से अन्य सवारियों के साथ वापस चल दी। रात 12 बजे अन्य सवारियां फफूंद में उतर गईं। चालक उसे अकेला लेकर चल दिया। गांव बनारपुर के आगे महावीर जी के स्थान पर उसने गाड़ी रोक दी अश्लील हरकतें कर छेड़छाड़ करने लगा।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में चार्जशीट के बाद सुनवाई एडीजे कोर्ट में चली। पीड़िता के अनुसूचित जाति के होने के कारण मामला विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम मीनू शर्मा के न्यायालय में सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए कठोर दंड देने की मांग की।
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बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मीनू शर्मा ने वीरेंद्र कुमार शर्मा निवासी रामपुर थाना फफूंद को छेड़छाड़ व धमकी का दोषी माना। कोर्ट ने उसे दो साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि वादिनी को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।
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