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निलंबित कोटेदार पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट

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औरैया। राशन की दुकान निलंबित होने के बाद खाद्यान हस्तांतरण न करने पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ सदर कोतवाली में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की गई है।
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कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में पूर्ति निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत मिहौली के कोटेदार आदेश कुमार के खिलाफ मिहौली गांव के ग्रामीण छुन्ना सिंह, गिरीश कुमार आदि ने सामूहिक रूप से शिकायती पत्र देकर खाद्यान्न वितरण में लापरवाही करने का आरोप लगाया था। जिसमें कोटेदार आदेश कुमार द्वारा निशुल्क खाद्यान्न का वितरण न करने और लोगों से हस्ताक्षर व पॉश मशीन पर अंगूठे भी लगवाने के आरोप थे।
मामले की विभागीय जांच की गई तो आरोप सही पाए गए। इस पर कोटा निलंबित कर ग्राम पंचायत सेनपुर के दूसरे कोटेदार हरिनरायन से संबद्ध किया गया था। साथ ही आदेश कुमार को कोटे पर मौजूद सभी खाद्यान्न संबंधित कोटेदार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी उसने राशन हस्तांतरित नहीं किया। इसकी शिकायत पर पूर्ति निरीक्षक ने आपूर्ति लिपिक अजय कुमार के साथ जांच की। जिसमें सरकारी खाद्यान्न निलंबित कोटेदार के परिसर में मौजूद मिला।
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इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव को दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर निलंबित कोटेदार के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि निलंबित कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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