संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने एरवाकटरा थाना क्षेत्र में सात साल पहले एक किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
उक्त मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 की शाम हुई घटना की एरवाकटरा थाना में रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी। वादी की भतीजी 19 अप्रैल 2017 की शाम पेपर देने के बाद अपनी सहेली के साथ ऊसरपाटी मेला देखने गई थी।
वह देर रात तक घर वापस नहीं आई। इस पर उन्होंने अन्नू उर्फ अनिल कुमार निवासी बघुआ अछल्दा, रोहित कुमार निवासी चिरैया अछल्दा, जीतू निवासी ऊसरपाटी एरवाकटरा के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। आरोप पत्र के आधार पर मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के समक्ष चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा ने नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने जैसे गंभीर कृत्य के दोषियों को कठोर दंड देने की बहस की।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने गुरुवार को इस मुकदमे का निर्णय सुनाया। तथा तीनों दोषी अन्नू उर्फ अनिल कुमार, रोहित व जीतू को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने उक्त मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। तीनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।