एआरटीओ प्रवर्तन महेश चंद शर्मा ने बताया कि ओटीएस के तहत छह नवंबर 2024 को या इससे पहले पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर लागू टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं। यह योजना छह नवंबर को शुरू हुई है और पांच फरवरी 2025 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक को आवेदन करना होगा। सभी बकायेदारों को भी सूचना दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे वाहन मालिक भी ले सकते हैं, जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या फिर उनका वाहन कब्जे में ले लिया गया है और उनका वसूली प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। योजना का लाभ पाने के लिए वाहन मालिकों को बकाया टैक्स एक साथ जमा करना होगा। ऐसा करने के बाद ही जुर्माने में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ओटीएस का लाभ उठाते हुए 126 वाहन मालिकों ने 32 लाख रुपये जमा किए है।