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छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद

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अमरोहा। छात्रा से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी का एक साथी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गया है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद थे, लगातार पैरवी करने के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी।
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यह घटना गजरौला थानाक्षेत्र के गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी पंद्रह वर्षीय बेटी कक्षा आठ में पढ़ती थी। 24 फरवरी 2020 को किसान किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी मुरादाबाद में डिलारी थानाक्षेत्र काजीपुरा निवासी अनवार अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गया। परिजनों ने छात्रा को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। लिहाजा किसान ने प्रकरण में अनवार और उनके दोस्त मुस्तकीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। करीब तीन महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर किशोरी को उनके कब्जे से बरामद कर लिया था। इस दौरान किशोरी ने आरोपी अनवार और उसके दोस्त पर डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से दोनों आरोपी जेल में बंद थे।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर आरोपी अनवार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दोषी के साथी को बरी कर दिया गया है।
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