अंबेडकरनगर। लगभग दो दशक पहले टांडा कोतवाली क्षेत्र में हुए केशवराम हत्याकांड के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में दो आरोपी मुकदमे के विचार के दौरान ही दिवंगत हो गए। जबकि एक आरोपी को मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड के अधीन है।
टांडा कोतवाली क्षेत्र में 23 जून 2002 को तहरीर देकर वादी रामशिला ने कहा था कि एक भूमि का बैनामा कराए जाने के बाद से कुछ लोग अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते रहे। इसी को लेकर कुछ लोग गोलबंद होकर संबंधित खेत पर पहुंचे और जुताई करने लगे। पिता केशवराम व रिश्तेदार राजेश वर्मा ने मना किया तो विपक्षियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे केशवराम व राजेश को गोली लग गई। केशवराम की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर तीन आरोपियों को जेल भेज दिया था, जबकि एक नाबालिग आरोपी को सुधार केंद्र भेजा गया था।
तीनों आरोपियों का मुकदमा जनपद न्यायालय में शुरू हुआ। बाद में दो आरोपियों अजय कुमार अग्रवाल व देव प्रभाकर मिश्र की मौत हो गई। देव प्रभाकर के पुत्र गुड्डू उर्फ हेमंत कुमार को अब कोर्ट ने हत्या मामले में दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय परविंद कुमार ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा के लिए फाइल 22 जुलाई को तलब की है। इसी दिन आरोपी को सज सुनाई जाएगी।