सुनवाई के लिए पेश न होने पर पुलिस को दिया निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। महिला की नसबंदी विफल हो जाने के मामले में सुनवाई के लिए पेश न होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सीएमओ की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित करते हुए पुलिस को निर्देशित किया गया है कि संबंधित तिथि पर सीएमओ को पेश किया जाए।
भीटी तहसील के लाठीपुर गांव निवासी लीलावती ने आयोग में दर्ज कराए मामले में बताया कि सीएचसी कटेहरी में पांच मार्च 2010 को नसबंदी कराई। इसके बाद भी वह गर्भवती हो गई। चार अगस्त 2012 को उसने पुत्री को जन्म दिया। इसी मामले को लेकर पूर्व में स्वास्थ्य विभाग ने लोक अदालत के माध्यम से समझौता कर क्षतिपूर्ति किए जाने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। इसी को लेकर उसने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। आयोग ने बीते दिनों सीएमओ को निर्देश दिया कि 45 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति मुहैया कराई जाए।
लंबा समय बीतने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया। अब इसी मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष दयाराम व सदस्य किरन ने सुनवाई के लिए उपस्थित न होने पर सीएमओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस को निर्देश दिया गया कि मामले में सीएमओ को अगली तारीख पर उपस्थित कराया जाए।