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समिति से खाद की बिक्री पर लगी रोक

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अंबेडकरनगर। बगैर लाइसेंस के साधन सहकारी समिति प्रतापपुर चमुर्खा से खाद की बिक्री शिकायत के बाद रोक दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने मामले में कार्रवाई करते हुए नवीन उर्वरक प्राधिकार पत्र प्राप्त होने तक समिति से खाद की बिक्री न करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि करीब 4 वर्ष पहले समिति के लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई थी। इसके बाद समिति के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ और खाद की उठान व बिक्री जारी रही।
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मरथुआ सरैया ग्राम पंचायत के संतराम वर्मा ने बीते दिनों डीएम व जिला कृषि अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई थी कि साधन सहकारी समिति प्रतापपुर चमुर्खा का लाइसेंस निरस्त हो चुका है। डीएम के निर्देश पर शिकायत की स्थलीय जांच सहायक विकास अधिकारी सहकारी सहकारिता, सहायक विकास अधिकारी कृषि की ओर से की गई। इसमें पाया गया कि समिति के प्राधिकार पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है।
इस पर जिला कृषि अधिकारी पीयूष राय ने संबंधित समिति से खाद की उठान व ब्रिकी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता कार्यालय से जब तक नवीन प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होता है, तब तक उर्वरक उठान पर रोक लगा दी गई है। शिकायतकर्ता संतराम ने डीएम से मामले में विस्तृत जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
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