जेल वार्डरों को भोजन भत्ता न देने पर हाईकोर्ट ने सचिव व जेल प्रशासन से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव व डीजीपी/आईजी जेल प्रशासन एवं रिफॉर्म उप्र.लखनऊ से जेल वार्डरों को भोजन भत्ता का भुगतान नहीं करने पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यशदीप व अन्य की याचिका पर दिया है।
लखनऊ में याची वार्डर के पद पर कार्यरत हैं। भोजन भत्ता देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। याची वकील जयशंकर मिश्र व शरदेंदु मिश्र ने दलील दी कि सरकार पुलिस विभाग को खाद्य भत्ता दे रही है। इसके बाद भी जेल कर्मचारियों को भोजन भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को सीजेएम लखनऊ के माध्यम से आदेश की प्रति दोनों अधिकारियों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।