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UPPSC : एपीएस भर्ती मामले में अपील दाखिल करेगा आयोग, भर्ती पूरी होने के लिए करना होगा इंतजार

Mon, 06 Nov 2023 12:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा-2013 को निरस्त कर दिया था। एपीएस-2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में आठ फीसदी तक की गलती पर छूट दी गई थी।
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UPPSC - फोटो : UPPSC
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विस्तार
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अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती-2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मानकर चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए इंतजार करना होगा।

आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा-2013 को निरस्त कर दिया था। एपीएस-2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में आठ फीसदी तक की गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ऐसे में आयोग ने इस भर्ती के तहत पूरी हो चुकी दो चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी।

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परीक्षा निरस्त करने के साथ ही आयोग ने तय किया था कि भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे और नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए पुनर्विज्ञापन जारी कर दोबारा आवेदन भी मांगे गए, लेकिन यह भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी थी और 1047 अभ्यर्थी तीसरे एवं अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालीफाई कर चुके थे।

परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयोग के परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय रद्द कर दिया। साथ ही तीसरे चरण के लिए क्वालीफाई कर चुके अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कराने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को लगा कि भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं, आयोग के सूत्रों का कहना है कि एपीएस भर्ती-2013 मामले में जल्द ही कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।

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शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट का कोई प्रावधान नहीं

एपीएस भर्ती की नियमावली में वर्ष 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में पांच फीसदी तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई नियमावली बनाई, जिसमें गलती पर छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद एपीएस भर्ती परीक्षा-2013 में अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड की परीक्षा में आठ फीसदी तक की गलती पर छूट प्रदान की। हालांकि, बाद में आयोग ने माना कि विज्ञापन गलत जारी हो गया था और इसी आधार पर आयोग ने परीक्षा निरस्त की।

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