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यूपी में डीजे प्रतिबंधित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी

Mon, 14 Oct 2019 10:16 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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dj news - फोटो : प्रयागराज
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सार्वजनिक समारोहों और शादी ब्याह आदि के मौके पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी वाली सचिन कश्यप की विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया है।

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एसएलपी पर न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने सुनवाई की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुशील चंद्र श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण को लेकर व्यापक आदेश पारित किए थे। प्रदूषण नियंत्रण कानून के मानकों के विपरीत तेज ध्वनि वाले संयंत्रों को बजाने पर रोक लगाने के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया था कि इस मामले में यदि कोई शिकायत करता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए तथा भारी जुर्माना लगाया जाए।


हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को एक अलग हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया था जिसमें ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की जा सके। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए डीजे बजाने की अनुमति देना बंद कर दिया था। इससे क्षुब्ध डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

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