सार्वजनिक समारोहों और शादी ब्याह आदि के मौके पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी वाली सचिन कश्यप की विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को एक अलग हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया था जिसमें ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की जा सके। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रयागराज जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए डीजे बजाने की अनुमति देना बंद कर दिया था। इससे क्षुब्ध डीजे संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।