जिला अदालत ने शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रो. लाल के खिलाफ पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने 31 दिसंबर को जानलेवा हमले की कोशिश सहित विभिन्न धाराओं में नैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीसी को गिरफ्तार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह आदेश अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि और प्रो. लाल की दलीलों को सुनकर दिया। कुलपति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। बृहस्पतिवार को मामले में फैसला सुनाते हुए कुलपति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रो. लाल फिलहाल नैनी केंद्रीय कारागार में निरुद्ध हैं।