घटना 12 जनवरी 2017 कीडगंज की है। वादी प्रवीण कुमार बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके छोटे भाई डॉॅ. अश्वनी कुमार बंसल ओपीडी में मरीज देख रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने डॉक्टर बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिला न्यायालय ने शहर के मशहूर चिकित्सक डॉ. एके बंसल की हत्या मामले में आरोपित अबरार मुल्ला उर्फ मोहम्मद अबरार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है।
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घटना 12 जनवरी 2017 कीडगंज की है। वादी प्रवीण कुमार बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके छोटे भाई डॉॅ. अश्वनी कुमार बंसल ओपीडी में मरीज देख रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने डॉक्टर बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपित का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। अभियोजन ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की चिकित्सीय कार्य के दौरान सरेआम हत्या की गई है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।