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आत्महत्या का मामला : सत्र न्यायालय पहुंची महंत नरेंद्र गिरि की मौत की पत्रावली

Thu, 25 Nov 2021 09:24 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज

सार

महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनके बेटे संदीप तिवारी के विरुद्ध सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था।
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महंत नरेंद्र गिरी (file photo) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले की पत्रावली मुकदमे के विचारण के लिए सेशन कोर्ट को हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने मामले की पत्रावली सत्र विचारण के लिए सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दी जहां इस मामले की सुनवाई होगी।

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महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनके बेटे संदीप तिवारी के विरुद्ध सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था। उक्त अपराध सत्र न्यायालय के परीक्षण से संबंधित है।

यह घोषित करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले के परीक्षण के लिए पत्रावली सेशन कोर्ट को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर अभियोजन कागजात और आरोप पत्र की नकलें अभियुक्त गण को जेल में प्रदान की जा चुकी है। अब मुकदमे की विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
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विवाह के लिए नाबालिग का जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसके जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर कूटरचित दस्तावेज बनाने और विवाह के लिए जबरन धर्मांतरण के आरोपी अदनान खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरभद्र ने विशेष लोक अभियोजक विनय तिवारी और मनोज तिवारी को सुन कर दिया है। प्रकरण हंडिया थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नातिन लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने की वजह से तीन-चार माह से उसके घर पर रह रही थी।

18 अगस्त 2021 को वह गायब हो गई। परिवार के लोग उसका पता लगा रहे थे कि तभी जानकारी हुई कि अभियुक्त अदनान खान उसको बहला-फुसलाकर ले गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने नाबालिग पीड़िता की जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर फर्जी कूटरचित पहचान पत्र और अन्य कागजात बनवाए तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन कर विवाह करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी, पॉक्सो एक्ट, धोखाधड़ी एवं धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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