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Prayagraj : एक माह में तय किया जाए याची की वरिष्ठता विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Sat, 06 Jan 2024 12:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने पर प्रथम दृष्टया विपक्षी को अवमानना के लिए दंडित करने का केस बनता है, किन्तु नोटिस जारी करने के बजाय आदेश का पालन करने का एक अवसर दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन कर याची को सूचित किया जाय।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरएन वर्मा मुख्य महाप्रबंधक टेक्निकल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड लखनऊ को याची की वरिष्ठता तय करने के आदेश का एक माह में पालन करने का अवसर दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो याची दुबारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सकता है।

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कोर्ट ने कहा जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने पर प्रथम दृष्टया विपक्षी को अवमानना के लिए दंडित करने का केस बनता है, किन्तु नोटिस जारी करने के बजाय आदेश का पालन करने का एक अवसर दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन कर याची को सूचित किया जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने कानपुर नगर के अशोक कुमार की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। 26 अक्तूबर 2023 को कोर्ट ने विपक्षी को याची के वरिष्ठता विवाद को तय करने का आदेश दिया था। इसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई थी।

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