क्या है नजूल अध्यादेश
राज्य सरकार ने हाल ही में नजूल भूमि के संबंध में एक नया अध्यादेश लाया है। इसके तहत सरकार निजी व्यक्तियों या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं देगी। पट्टा अवधि पूरी होने के बाद सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल की भूमि वापस ले लेगी। इस भूमि का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी विभाग कर सकेंगे। इस अध्यादेश के क्रियान्वयन से नजूल भूमि पर घर बना कर रह रहे लोग भयभीत हैं। उन्हें डर सता रहा है कि उनका आशियाना कभी भी सरकार उजाड़ सकती है।